
जिला एवं उपमंडल स्तर पर 24 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत
गढ़शंकर, 16 मई: सीजेएम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी नीरज गोयल ने बताया कि वर्ष 2025 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 24 मई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-अध्यक्ष जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी राजिंदर अग्रवाल के नेतृत्व में जिला स्तर एवं उपमंडल स्तर पर आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि लोगों को लोक अदालत के बारे में जागरूक करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
गढ़शंकर, 16 मई: सीजेएम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी नीरज गोयल ने बताया कि वर्ष 2025 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 24 मई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-अध्यक्ष जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी राजिंदर अग्रवाल के नेतृत्व में जिला स्तर एवं उपमंडल स्तर पर आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि लोगों को लोक अदालत के बारे में जागरूक करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य यह है कि लोग सिविल, क्रिमिनल एवं प्री-लिटिगेशन मामलों में समझौते के साथ अपने मामले लोक अदालत में पेश करके अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इससे उनका समय और पैसा दोनों बचेगा तथा उन्हें बार-बार अदालतों के चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिलेगी।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-(1) के अन्तर्गत जनोपयोगी सेवाओं जैसे परिवहन, डाक, तार, टेलीफोन, अस्पताल, बीमा, बैंकिंग, शिक्षा, वृद्धावस्था पेंशन, यातायात चालान, शगुन योजना आदि से सम्बन्धित मामलों का स्थायी लोक अदालतों में न्यूनतम समय में निपटारा किया जाता है ताकि लोगों को अनावश्यक असुविधा से बचाया जा सके।
