
उपभोक्ताओं को थोक में कोई भी सामान न बेचा जाए: हरवीन कौर
होशियारपुर- जिले में भारत-पाक तनाव के बाद पैदा हुए हालात के मद्देनजर डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन के निर्देशानुसार जिला खाद्य आपूर्ति विभाग होशियारपुर की जिला नियंत्रक (डीएफएससी) हरवीन कौर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत जिले के विभिन्न थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं की दुकानों का दौरा किया|
होशियारपुर- जिले में भारत-पाक तनाव के बाद पैदा हुए हालात के मद्देनजर डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन के निर्देशानुसार जिला खाद्य आपूर्ति विभाग होशियारपुर की जिला नियंत्रक (डीएफएससी) हरवीन कौर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत जिले के विभिन्न थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं की दुकानों का दौरा किया|
उन्हें निर्देश दिए कि वे किसी भी उपभोक्ता को थोक में कोई भी सामान न बेचें और इस संबंध में ग्राहकों को भी जागरूक किया जाए कि वे अपनी जरूरत के अनुसार ही सामान खरीदें। हरवीन कौर ने कहा कि जिले के निवासियों को इस संबंध में डरने या घबराने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थितियों के दौरान पंजाब सरकार जनता को हर तरह की सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
