सतलुज नदी और बिस्त दोआब नहर में नहाने पर रोक

नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर अंकुरजीत सिंह ने जिले की सीमा में आने वाली सतलुज नदी और बिस्त दोआब नहर में नहाने पर रोक लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन दोनों स्थानों पर स्नानार्थियों के गहरे पानी में चले जाने और पानी में डूबने की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया है।

नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर अंकुरजीत सिंह ने जिले की सीमा में आने वाली सतलुज नदी और बिस्त दोआब नहर में नहाने पर रोक लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन दोनों स्थानों पर स्नानार्थियों के गहरे पानी में चले जाने और पानी में डूबने की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया है।
जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होने से परिवार के साथ-साथ जिला प्रशासन भी दुखी है, जिसके लिए यह प्रतिबंध जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मौके पर नहाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं। ये आदेश 23 जून, 2025 तक प्रभावी रहेंगे।