जिले में बिना अनुमति स्मृति द्वार बनाने पर रोक

नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट, शहीद भगत सिंह नगर राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिले में कोई भी व्यक्ति/संस्था सरकारी/पंचायत भूमि पर किसी भी गेट का निर्माण नहीं करेगा।

नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट, शहीद भगत सिंह नगर राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिले में कोई भी व्यक्ति/संस्था सरकारी/पंचायत भूमि पर किसी भी गेट का निर्माण नहीं करेगा। 
यदि ऐसा कोई स्मारक द्वार बनाया जाना है तो संबंधित विभाग से अनुमति लेने के बाद ही जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से मंजूरी लेनी होगी। जारी आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि गांवों में लोग अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार की याद में बिना किसी अनुमति के तथा किसी सक्षम विभाग से मंजूरी लिए सरकारी/पंचायत भूमि पर स्मारक द्वार बना लेते हैं। 
इस तरह जहां भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा होता है, वहां इस तरह से बनाए गए द्वारों के गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे जान-माल का नुकसान होने का भी खतरा रहता है। इसलिए जिले में ऐसे द्वारों के निर्माण पर रोक लगाना जरूरी है। ये आदेश 31 मार्च 2025 तक लागू रहेंगे।