भगवान महावीर जयंती के अवसर पर मीट, अंडे की दुकानें, रेहड़ी-पटरी और बूचड़खाने बंद करने के आदेश

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 9 अप्रैल: जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती कोमल मित्तल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 163, अध्याय 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर साहिबजादा अजीत सिंह नगर में स्थित मीट, अंडे की दुकानें, रेहड़ी-पटरी और बूचड़खाने बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 9 अप्रैल: जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती कोमल मित्तल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 163, अध्याय 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर साहिबजादा अजीत सिंह नगर में स्थित मीट, अंडे की दुकानें, रेहड़ी-पटरी और बूचड़खाने बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।
श्रीमती कोमल मित्तल ने कहा कि महावीर जयंती के अवसर पर जानवरों की हत्या करने से धार्मिक रीति-रिवाजों और भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए धार्मिक सद्भाव बनाए रखने और आम जनता की आस्था को ध्यान में रखते हुए 10 अप्रैल को एसएएस नगर जिले में दुकानों, होटलों और रेस्टोरेंट में मीट, अंडे और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है।