
पंजाब राज्य खाद्य आयोग सदस्य विजय दत्त ने मोहाली के फेज 6, 7 तथा 9 के सरकारी प्राइमरी स्कूलों और मिडिल स्कूलों का निरीक्षण किया
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 19 मार्च: नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सरकारी स्कूलों में चलने वाले मिड डे मील, आंगनवाड़ी केंद्रों में दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ और सरकारी राशन डिपो में बांटे जाने वाले गेहूं की गुणवत्ता और मात्रा में पारदर्शिता लाने हेतु पंजाब राज्य खाद्य आयोग लगातार सरप्राइज विजिट करेगा। जो भी इस योजना में कोताही करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 19 मार्च: नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सरकारी स्कूलों में चलने वाले मिड डे मील, आंगनवाड़ी केंद्रों में दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ और सरकारी राशन डिपो में बांटे जाने वाले गेहूं की गुणवत्ता और मात्रा में पारदर्शिता लाने हेतु पंजाब राज्य खाद्य आयोग लगातार सरप्राइज विजिट करेगा। जो भी इस योजना में कोताही करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह प्रकटावा पंजाब राज्य खाद्य आयोग के सदस्य विजय दत्त ने साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर मोहाली में विभिन्न स्कूलों में सरप्राइज निरीक्षण के दौरान दिया।
विजय दत्त ने आज मोहाली के फेज 6, 7 तथा 9 के सरकारी प्राइमरी स्कूलों और मिडिल स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत चल रही लाभकारी योजनाओं का जायजा लिया और उनके सही क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान, उन्होंने स्कूलों में मिड-डे मील के खाद्य परीक्षण रजिस्टर को ठीक से मेंटेन करने, बच्चों को स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने, और खाने की प्रक्रिया में साफ-सफाई का ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल के बच्चों से मिड-डे मील के बारे में बातचीत की और खुद भी बच्चों के साथ मिड-डे मील का सेवन किया। इसके साथ ही, उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि स्कूलों में पानी की गुणवत्ता और टी डी एस (Total Dissolved Solids) की समय-समय पर जांच की जाए, और स्कूलों में छात्रों के स्वास्थ्य की नियमित जांच और मिड-डे मील कार्यकर्ताओं के मेडिकल चेकअप की व्यवस्था की जाए।
विजय दत्त ने जिले के सभी सरकारी स्कूलों में पंजाब राज्य खाद्य आयोग के हेल्पलाइन नंबर (9876764545) का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी लाभार्थी को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से संबंधित कोई शिकायत हो, तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
