सुप्रीम कोर्ट ने अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को 17 मार्च को एसआईटी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया

नई दिल्ली, 4 मार्च - सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग मामले में पूछताछ के लिए 17 मार्च को पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मजीठिया को पूछताछ के लिए 17 मार्च को सुबह 11 बजे पटियाला स्थित एसआईटी मुख्यालय में पेश होने को कहा है। पीठ ने कहा, "अधिकारी उनसे पूछताछ करके जांच पूरी कर सकते हैं।" और यदि आवश्यक हुआ तो मजीठिया को 18 मार्च को उसी समय उपस्थित होना होगा। पीठ मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को करेगी।

नई दिल्ली, 4 मार्च - सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग मामले में पूछताछ के लिए 17 मार्च को पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मजीठिया को पूछताछ के लिए 17 मार्च को सुबह 11 बजे पटियाला स्थित एसआईटी मुख्यालय में पेश होने को कहा है। पीठ ने कहा, "अधिकारी उनसे पूछताछ करके जांच पूरी कर सकते हैं।" और यदि आवश्यक हुआ तो मजीठिया को 18 मार्च को उसी समय उपस्थित होना होगा। पीठ मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को करेगी।
शिरोमणि अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के करीबी रिश्तेदार और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ 2018 में एंटी ड्रग स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की एक रिपोर्ट के आधार पर राज्य में ड्रग तस्करी रैकेट चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अगस्त 2022 के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें मजीठिया को मादक पदार्थ मामले में पटियाला जेल में पांच महीने से अधिक समय बिताने के बाद रिहा कर दिया गया था। 
पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने इस आधार पर मजीठिया की जमानत रद्द करने की मांग की थी कि वह जांच में सहयोग करने से इनकार कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि मजीठिया से लिखित प्रश्नावली के जरिए कुछ सवाल पूछे गए, जिनका जवाब देने से अकाली नेता ने इनकार कर दिया।
इस बीच, मजीठिया के वकील ने जवाब दिया कि उनके मुवक्किल को राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है। हालांकि मजीठा के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल दो दिन के लिए जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी, 2022 को मजीठिया को फरवरी 2023 तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी, क्योंकि अकाली नेता को 20 फरवरी को अमृतसर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना था। 
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिया था कि वह मजीठिया को 23 फरवरी 2022 तक ड्रग मामले में गिरफ्तार न करे, ताकि वह चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकें। हालाँकि, बाद में उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया।