
पटियाला सहित राजपुरा, समाना और नाभा में 8 को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
पटियाला, 3 मार्च- राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथॉरिटी और पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, मोहाली के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, पटियाला रूपिंदरजीत चहल के नेतृत्व में 8 मार्च को पटियाला में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है। इस उद्देश्य के लिए पटियाला सहित राजपुरा, समाना और नाभा में न्यायिक अदालतों के बेंचों का गठन किया जाएगा।
पटियाला, 3 मार्च- राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथॉरिटी और पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, मोहाली के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, पटियाला रूपिंदरजीत चहल के नेतृत्व में 8 मार्च को पटियाला में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है। इस उद्देश्य के लिए पटियाला सहित राजपुरा, समाना और नाभा में न्यायिक अदालतों के बेंचों का गठन किया जाएगा।
बैठक में चेक बाउंस के मामले, मनी रिकवरी के मामले, श्रम एवं रोजगार विवाद के मामले, बिजली, पानी के बिल व अन्य बिलों की अदायगी के मामले (गैर-शमनीय को छोड़कर), भरण-पोषण के मामले, अन्य आपराधिक शमनीय मामले तथा अन्य सिविल विवाद व अदालतों व ट्रिब्यूनल में लंबित मामले जैसे आपराधिक शमनीय अपराध, चेक बाउंस के मामले, मनी रिकवरी के मामले, एमएसीटी के मामले, श्रम एवं रोजगार विवाद के मामले, बिजली, पानी के बिल व अन्य बिलों की अदायगी के मामले (गैर-शमनीय को छोड़कर), वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामले (सिविल अदालतों/ट्रिब्यूनल में लंबित), वेतन व भत्ते व सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व मामले आदि पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, पटियाला की सीजेएम/सचिव दीप्ति गोयल ने कहा कि लोक अदालतों का प्राथमिक उद्देश्य समझौतों के माध्यम से विवादों को हल करना है। इसका उद्देश्य संबंधित पक्षों के लिए समय व धन की बचत करना तथा उनके बीच व्यक्तिगत दुश्मनी को कम करना है।
दीप्ति गोयल ने आगे कहा कि जब लोक अदालत में किसी मामले का निपटारा हो जाता है, तो अवार्ड अंतिम हो जाता है तथा उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती। अधिक विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.pulsa.gov.in या नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, पटियाला के संपर्क नंबर 0175-2306500 से प्राप्त की जा सकती है।
