कामगार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके आश्रितों के लिए निःशुल्क कौशल पाठ्यक्रम

ऊना, 20 जून- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए निःशुल्क कौशल पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनमें प्रोडक्शन मशीन ऑप्रेटर-स्टेराइल फार्मुलेशन ग्रनुलेशन, पैकिंग टेबलेट्स और कैप्सूल, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग असिस्टेंट- फार्मा, बायोलॉजिक्स और मेडिकल डिवाइसिस, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एसोसिएट-रेगुलेटरी अफेयर्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पाठ्यक्रम शामिल हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 10 दिनों के भीतर जिला श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय ऊना मे सम्पर्क कर सकते हैं। यह जानकारी जिला श्रमिक कल्याण अधिकारी अमन शर्मा ने दी।

ऊना, 20 जून- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए निःशुल्क कौशल पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनमें प्रोडक्शन मशीन ऑप्रेटर-स्टेराइल फार्मुलेशन ग्रनुलेशन, पैकिंग टेबलेट्स और कैप्सूल, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग असिस्टेंट- फार्मा, बायोलॉजिक्स और मेडिकल डिवाइसिस, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एसोसिएट-रेगुलेटरी अफेयर्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पाठ्यक्रम शामिल हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 10 दिनों के भीतर जिला श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय ऊना मे सम्पर्क कर सकते हैं। यह जानकारी जिला श्रमिक कल्याण अधिकारी अमन शर्मा ने दी।
प्रशिक्षण के लिए पात्रता
जिला श्रमिक कल्याण अधिकारी अमन शर्मा ने बताया कि इन पाठ्यक्रमों का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष होने के साथ-साथ 10वीं, 12वीं, स्नातक और बी.टेक अंतिम वर्ष (संबंधित क्षेत्र में) या बी.फार्मा अंतिम वर्ष या एमएससी. (संबंधित विषय) में शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है।
इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ऊना में पंजीकृत श्रमिक या उनके आश्रित जो प्रशिक्षण पूरा होने पर कर्मचारी चयन समिति द्वारा प्रदान किए गए वेतन और स्वरोजगार लेने के इच्छुक व्यक्तियों को नामांकित किया जाएगा। नामांकित उम्मीदवारों के पास संबंधित नौकरी भूमिका के अनुसार सेक्टर कौशल परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। 
साथ ही  नामांकन से पहले प्रशिक्षु को वेतन/स्वरोजगार के लिए अपनी इच्छा के साथ-साथ संपर्क के बिंदुओं/अभिभावकों का विवरण और लिखित में उनकी सहमति देनी अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को आशय पत्र के रूप में राज्य के मानदंडों के अनुसार कम से कम न्यूनतम वेतन के साथ-साथ कैरियर के लिए मार्गदर्शन किया जाएगा।