
परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में एकत्र होने पर प्रतिबंध
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 14 फरवरी: जिले में दिनांक 15.02.2025 से 04.04.2025 तक आयोजित होने वाली सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा केंद्र के आसपास बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है तथा इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को व्यवधान उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने, यातायात को सुचारू बनाए रखने तथा समुचित व्यवस्था करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 14 फरवरी: जिले में दिनांक 15.02.2025 से 04.04.2025 तक आयोजित होने वाली सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा केंद्र के आसपास बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है तथा इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को व्यवधान उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने, यातायात को सुचारू बनाए रखने तथा समुचित व्यवस्था करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि ये आदेश ज्ञान ज्योति ग्लोबल स्कूल फेज 11 मोहाली, श्री सुखमनी इंटरनेशनल स्कूल डेराबस्सी, एस.टी. सोल्जर आईएनटी कॉन्वेंट स्कूल, फेज 7, संत ईशर सिंह पब्लिक स्कूल फेज 7 मोहाली, लॉरेंस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 51, गुरु नानक फाउंडेशन पब्लिक स्कूल, गांव चपरचिरी, दीक्षांत इंटरनेशनल स्कूल जीरकपुर, एसटी अत्री पब्लिक स्कूल लालरू मंडी, गुरु गोबिंद सिंह विद्या मंदिर रतवाड़ा साहिब, मानव मंगल स्मार्ट स्कूल, सेक्टर 64 फेज 9, अनीस स्कूल शिवजोत एन्क्लेव, खरड़ मोहाली, एनआरआई पब्लिक स्कूल मुबारकपुर बरवाला डेराबस्सी, पैरागॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 69 मोहाली, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जीरकपुर के आसपास लागू होंगे।
उन्होंने कहा कि ये आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों और परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होंगे। ये आदेश जिले में परीक्षा केंद्रों की सीमा के भीतर 15.02.2025 से 04.04.2025 तक लागू होंगे।
