
राज्य चुनाव आयोग पंजाब ने चुनाव ट्रिब्यूनल के संबंध में अधिसूचना जारी की-जिला चुनाव अधिकारी
साहिबजादा अजीत सिंह नगर: ग्राम पंचायत आम चुनाव-2024 की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, राज्य चुनाव आयोग पंजाब ने चुनाव ट्रिब्यूनल की अधिसूचना जारी की है और इन चुनाव ट्रिब्यूनल के लिए पीठासीन अधिकारियों को अधिसूचित किया है।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर: ग्राम पंचायत आम चुनाव-2024 की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, राज्य चुनाव आयोग पंजाब ने चुनाव ट्रिब्यूनल की अधिसूचना जारी की है और इन चुनाव ट्रिब्यूनल के लिए पीठासीन अधिकारियों को अधिसूचित किया है।
इस जानकारी का खुलासा करते हुए, जिला चुनाव अधिकारी-सह-उपायुक्त श्रीमती आशिका जैन ने कहा कि साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले के तीन उप-मंडलों (उप-मंडल मोहाली, उप-मंडल डेराबस्सी और उप-मंडल खरड़) के उप-मंडल मजिस्ट्रेट को इन चुनाव ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत आम चुनाव-2024 के संपन्न होने के पश्चात इन चुनावों से संबंधित कोई भी उम्मीदवार या मतदाता पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम-1994 के अनुसार सुनवाई के लिए नामित ट्रिब्यूनल के पास अपनी याचिका दायर कर सकता है।
उन्होंने आगे कहा कि साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले में कुल 4 पंचायत ब्लॉक हैं, जिन्हें विभाजित करते हुए चुनाव ट्रिब्यूनल-कम-सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट खरड़, ब्लॉक खरड़ और माजरी, चुनाव ट्रिब्यूनल-कम-सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट मोहाली, ब्लॉक मोहाली और चुनाव ट्रिब्यूनल-कम-सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट डेराबस्सी, ब्लॉक डेराबस्सी दायर चुनाव याचिकाओं की सुनवाई करेंगे और निर्धारित समय सीमा के भीतर याचिकाओं का निपटारा करेंगे। डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी ने अपील की कि ग्राम पंचायत आम चुनाव-2024 से संबंधित कोई भी उम्मीदवार या मतदाता जो चुनाव याचिका दायर करने का इच्छुक है, वह उपरोक्त बंटवारे के अनुसार चुनाव ट्रिब्यूनल के पास अपनी चुनाव याचिका दायर कर सकता है।
