
पंजाब वेतनमान बहाली संयुक्त मोर्चा, पंजाब
गढ़शंकर, 25 जनवरी- पंजाब के विभिन्न विभागों में जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए 20 जनवरी 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला कर्मचारियों के हक में आया। इससे पहले माननीय न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दिनांक 17-07-2020 के पत्र को रद्द करके पंजाब वेतनमान प्राप्त करने के लिए विभिन्न याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें से सीडब्ल्यूपी 15896 ऑफ 2023 सौरभ शर्मा व अन्य बनाम पंजाब सरकार दिनांक 13/09/2024 में फैसला कर्मचारियों के हक में आया।
गढ़शंकर, 25 जनवरी- पंजाब के विभिन्न विभागों में जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए 20 जनवरी 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला कर्मचारियों के हक में आया। इससे पहले माननीय न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दिनांक 17-07-2020 के पत्र को रद्द करके पंजाब वेतनमान प्राप्त करने के लिए विभिन्न याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें से सीडब्ल्यूपी 15896 ऑफ 2023 सौरभ शर्मा व अन्य बनाम पंजाब सरकार दिनांक 13/09/2024 में फैसला कर्मचारियों के हक में आया।
पंजाब सरकार ने इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, एसएलपी (सी) नंबर 1158/2025, डायरी नंबर 1379/2025, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही पंजाब सरकार के पास पंजाब के इन कर्मचारियों पर पंजाब वेतनमान लागू न करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों के कर्मचारियों द्वारा याचिकाएं भी दायर की गई हैं, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय से सौरभ शर्मा बनाम पंजाब सरकार के फैसले को लागू करने के निर्देश मिले हैं।
सत्ता में आने से पहले हजारों गारंटी लाने का दावा करने वाली सरकार हर मुद्दे पर विफल साबित हुई है। चाहे पुरानी पेंशन का मुद्दा हो या कर्मचारियों से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, सरकार हर मुद्दे को टाल रही है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में सरकार को भुगतना पड़ सकता है। मोर्चा नेताओं ने कहा कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करती है तो आने वाले समय में मोर्चा सरकार के खिलाफ तीखा संघर्ष करेगा और सरकार का घेराव किया जाएगा।
