एडीसी ने फर्म मैसर्स जेनियल मैनीफोर्ड ग्रुप का लाइसेंस रद्द किया

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 24 जनवरी 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने फर्म मैसर्स जेनियल मैनीफोर्ड ग्रुप का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 24 जनवरी 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने फर्म मैसर्स जेनियल मैनीफोर्ड ग्रुप का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने जानकारी देते हुए बताया कि फर्म मैसर्स जेनियल मैनीफोर्ड ग्रुप एससीएफ. नंबर 23, द्वितीय तल, फेज-7, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मालिक गुरविंदर सिंह पुत्र बलवीर सिंह और श्रीमती कमलप्रीत कौर पत्नी गुरविंदर सिंह निवासी हाउस नंबर 457, फेज-2, मोहाली को आईईएलटीएस के कंसल्टेंसी और कोचिंग संस्थान के कार्य के लिए लाइसेंस नंबर 254/आईसी, दिनांक 11.01.2019 जारी किया गया था। इस लाइसेंस की वैधता 10-01-2024 को समाप्त हो गई है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मोहाली और तहसीलदार मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी का कार्यालय बंद था और कार्यालय और आवासीय पते का पंजीकृत पत्र बिना डिलीवर किए प्राप्त हुआ था। लाइसेंसधारक ने अधिनियम/नियमों एवं परामर्श के अनुसार मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाया तथा नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण नहीं दिया, लाइसेंस के प्रावधानों का पालन नहीं किया तथा फर्म एवं लाइसेंसधारक ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन किया है।
अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फर्म मैसर्स जेनियल मैनीफोर्ड ग्रुप को जारी लाइसेंस संख्या 254/आईसी दिनांक 11.01.2019 को तत्काल प्रभाव से रद्द/निरस्त कर दिया गया है।
इसके अलावा, अधिनियम/नियमों के अनुसार, यदि भविष्य में उक्त कंपनी/फर्म/भागीदारी या उसके लाइसेंसधारियों/निदेशकों/फर्म के भागीदारों के विरुद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कंपनी/निदेशक/भागीदार/लाइसेंसधारी उसके लिए हर तरह से जिम्मेदार होगा तथा उसे क्षतिपूर्ति भी देनी होगी।