
एडीसी ने मेसर्स द ओसी एजुकेशन, कंसल्टेंसी फर्म का लाइसेंस रद्द किया
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 24 जनवरी 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने फर्म मेसर्स द ओसी एजुकेशन, कंसल्टेंसी का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 24 जनवरी 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने फर्म मेसर्स द ओसी एजुकेशन, कंसल्टेंसी का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने बताया कि मेसर्स द ओसी एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म एससीएफ नंबर 123, द्वितीय तल, फेज-7, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के मालिक शिव कुमार पुत्र मनोज कुमार, निवासी मकान नंबर 1058, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर-79, मोहाली को कंसल्टेंसी कार्य के लिए लाइसेंस नंबर 351/आईसी, दिनांक 14.10.2019 जारी किया गया था। इस लाइसेंस की वैधता 13-10-2024 को समाप्त हो गई है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि कार्यालय व रिहायशी पते की रजिस्टर्ड रसीद न मिलने के कारण, तहसीलदार मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार बताए गए पते पर कोई कार्यालय नहीं होने, लाइसेंसधारक द्वारा अधिनियम/नियमों व एडवाइजरी के अनुसार मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने, लाइसेंस का नवीनीकरण न करवाने व नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण न देने के कारण फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है तथा लाइसेंस की धाराओं का पालन न करने के कारण फर्म व लाइसेंसधारक ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन किया है।
इसलिए उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स द ओसी एजुकेशन, कंसल्टेंसी फर्म को लाइसेंस नंबर 351/आईसी जारी किया गया है। दिनांक 14.10.2019 को तत्काल प्रभाव से निरस्त/निरस्त किया गया है।
इसके अतिरिक्त अधिनियम/नियमानुसार यदि भविष्य में उक्त कम्पनी/फर्म/साझेदारी अथवा उसके लाईसेंसी/निदेशक/फर्म के साझेदारों के विरूद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है तो उसके लिए उक्त कम्पनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसी प्रत्येक दृष्टि से जिम्मेदार होंगे तथा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी जिम्मेदार होंगे।
