जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने गांव पोहरी में स्थापित किया कानूनी सहायता क्लीनिक

होशियारपुर- जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिलबाग सिंह जौहल के निर्देश पर सीजेएम-सह-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजपाल रावल ने गांव पोहरी, मुकेरियां में कानूनी सहायता क्लीनिक स्थापित किया।

होशियारपुर- जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिलबाग सिंह जौहल के निर्देश पर सीजेएम-सह-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजपाल रावल ने गांव पोहरी, मुकेरियां में कानूनी सहायता क्लीनिक स्थापित किया।
इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ग्रामीणों को बताया कि इस कानूनी सहायता क्लीनिक में लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह एवं सहायता प्रदान की जाएगी। यहां पैरालीगल वालंटियर विशाल कुमार प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। 
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मुफ्त कानूनी सलाह प्राप्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में केस दायर करना चाहता है तो प्राधिकरण विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत आठ श्रेणियों के पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। इन श्रेणियों में महिलाएं, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जेल में बंद कैदी, प्राकृतिक आपदा (जैसे बाढ़, भूकंप, बेघर व्यक्ति), मानसिक रूप से बीमार, औद्योगिक श्रमिक, एससी/एसटी तथा वे व्यक्ति शामिल हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि पात्र व्यक्ति पैरालीगल वालंटियर के माध्यम से आवेदन पत्र भरकर यह सहायता प्राप्त कर सकते हैं। 
कानूनी सहायता के तहत प्राधिकरण वकील की फीस, न्यायालय की फीस, गवाह का खर्च तथा अन्य छोटे-मोटे खर्चे भी वहन करता है। इसके अलावा ग्रामीणों को नालसा की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर पंचायत सचिव मदन, सरपंच मोनिका, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी ज्ञान देव, राकेश कुमार तथा पैरालीगल वालंटियर विशाल कुमार भी उपस्थित थे।