जिले में हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध

नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; शहीद भगत सिंह नगर जिले की सीमा के अंदर सूचीबद्ध क्षेत्र से हरे आम, नीम, पीपल और बरगद जैसे अति महत्वपूर्ण पेड़ों को काटने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; शहीद भगत सिंह नगर जिले की सीमा के अंदर सूचीबद्ध क्षेत्र से हरे आम, नीम, पीपल और बरगद जैसे अति महत्वपूर्ण पेड़ों को काटने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
 जारी आदेशों में कहा गया है कि यदि विशेष परिस्थितियों में उक्त वृक्षों को काटना आवश्यक हो तो वन विभाग की स्वीकृति से ही इन्हें काटा जाए। इस प्रयोजन के लिए वन विभाग उसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 की धारा 4 और 5 के तहत बंद क्षेत्रों में परमिट देने के लिए अपनाई गई है।
यदि सूची से हटाये गये क्षेत्र के अलावा शहीद भगत सिंह नगर जिले में किसी स्थान पर हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों को काटना आवश्यक हो; फिर इसे डिप्टी कमिश्नर, शहीद भगत सिंह नगर के कार्यालय से इसकी मंजूरी मिलने के बाद ही काटा जाना चाहिए।
 इन आदेशों में कहा गया है कि यह देखा गया है कि कुछ लोग बिना किसी कारण के हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों को काट रहे हैं। इन वृक्षों का प्राचीन काल से ही धार्मिक महत्व रहा है तथा पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में इनका प्रमुख योगदान है। इसके अलावा, वन्यजीव और पक्षी आमतौर पर इन बड़े पेड़ों पर बसेरा करते हैं। ऐसे पेड़ों के कटने से न केवल पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि पक्षियों के बसेरा स्थलों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पक्षियों की कई प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। इस कारण इनके संग्रहण पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है। ये आदेश 8 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगे।