बिना लाइसेंस दवा बेचने वालों को 3 साल की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है

होशियारपुर- नारकोटिक्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत बिना लाइसेंस के दवाइयां बेचने पर होशियारपुर के एक दवा विक्रेता को माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, होशियारपुर की अदालत ने 3 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी श्री बलराम लूथरा ने बताया कि कथित आरोपी होशियारपुर में बिना मेडिसिन लाइसेंस के दवाएं बेचते हुए पाया गया और वह दवा के बिल नहीं दिखा सका। जिसके चलते 2015 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत विभागीय कार्रवाई कर उनकी दवाइयां जब्त कर ली गईं।

होशियारपुर- नारकोटिक्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत बिना लाइसेंस के दवाइयां बेचने पर होशियारपुर के एक दवा विक्रेता को माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, होशियारपुर की अदालत ने 3 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
 इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी श्री बलराम लूथरा ने बताया कि कथित आरोपी होशियारपुर में बिना मेडिसिन लाइसेंस के दवाएं बेचते हुए पाया गया और वह दवा के बिल नहीं दिखा सका। जिसके चलते 2015 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत विभागीय कार्रवाई कर उनकी दवाइयां जब्त कर ली गईं।
 श्री बलराम लूथरा ने कहा कि यदि कोई दवा विक्रेता बिना लाइसेंस के दवा बेचता हुआ पाया जाता है या ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है या अवैध रूप से दवा का व्यापार करते हुए पकड़ा जाता है। या फिर नशे से संबंधित दवाएं बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने दवा विक्रेताओं को अपनी दवाओं की खरीद-फरोख्त का रिकार्ड रखने और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ उचित विभागीय कार्रवाई की जायेगी.