एडीसी ने मेसर्स रेडविजन कंसल्टेंट फर्म का लाइसेंस रद्द किया
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 16 दिसंबर 2024: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने मेसर्स रेडविजन कंसल्टेंट फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 16 दिसंबर 2024: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने मेसर्स रेडविजन कंसल्टेंट फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि मेसर्स रेडविजन कंसल्टेंट फर्म एस.सी.ओ. नंबर 123 टॉप फ्लोर, फेज-7, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मालिक गुरप्रीत सिंह धंजल पुत्र बलजीत सिंह निवासी मकान नंबर 91, अजीत नगर, पटियाला और पार्टनर अमित कुमार पुत्र श्री छोटू राम निवासी मकान नंबर 420, एम.सी. कॉलोनी पीछे वेयरहाउस, वार्ड नंबर 1, तहसील चरखी दादरी, हरियाणा को साझेदारी के तहत परामर्श कार्य के लिए लाइसेंस संख्या 199/आईसी, दिनांक 05.09.2018 जारी किया गया था। इस लाइसेंस की वैधता 04-08-2023 को समाप्त हो गई है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने आगे बताया कि फर्म के खिलाफ पुलिस स्टेशन मटौर में तीन मामले दर्ज होने के कारण और फर्म की साझेदारी के विघटन के बाद भी लाइसेंसधारी द्वारा बिना सूचित किए काम जारी रखने के कारण, फर्म का लाइसेंस पत्र दिनांक 14.7.2022 द्वारा 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। फर्म के दूसरे साझेदार श्री अमित कुमार ने अपने आवेदन दिनांक 16-09-2021 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि उक्त फर्म की साझेदारी 13-09-2018 से ही भंग हो गई थी। इसलिए, वह वर्तमान में उक्त फर्म में साझेदार नहीं है। चूंकि लाइसेंस की वैधता 04-08-2023 को समाप्त हो गई है, इसलिए लाइसेंसधारक को इस कार्यालय से पत्र दिनांक 25-10-2023 के तहत लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए लिखा गया था।
हालाँकि, लाइसेंसधारक से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। फर्म के संबंध में उपर्युक्त स्थिति के आधार पर, अधिनियम/नियमों और सलाहकार के अनुसार लाइसेंस के निलंबन, लाइसेंस का नवीनीकरण न करने और लाइसेंस के खंडों का पालन न करने के कारण, फर्म और लाइसेंसधारक ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन किया है।
इसलिए, उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंस नंबर 199/आईसी दिनांक 05-09-2018 को मैसर्स को जारी किया गया। रैडविजन कंसल्टेंट फर्म, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर को कंसल्टेंसी कार्य के लिए दिया गया अनुबंध तुरंत प्रभाव से रद्द/निरस्त कर दिया गया है।
इसके अलावा, अधिनियम/नियमों के अनुसार, यदि भविष्य में उक्त कंपनी/फर्म/साझेदारी या उसके लाइसेंसधारियों/फर्म के निदेशकों/भागीदारों के खिलाफ कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कंपनी/निदेशक/भागीदार इसके लिए हर तरह से जिम्मेदार होंगे और इसकी भरपाई के लिए भी जिम्मेदार होंगे।
