अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने पशुओं के वीर्य पर प्रतिबंध जारी किया

पटियाला, 10 दिसंबर: अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट पटियाला ईशा सिंगल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटियाला जिले में पशुओं के वीर्य के अनाधिकृत भंडारण/परिवहन, प्रयोग या बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

पटियाला, 10 दिसंबर: अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट पटियाला ईशा सिंगल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटियाला जिले में पशुओं के वीर्य के अनाधिकृत भंडारण/परिवहन, प्रयोग या बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। 
आदेशों में कहा गया है कि विभिन्न स्थानों पर नकली वीर्य की बिक्री के कारण राज्य के उन्नत नस्ल के पशुओं के खराब होने की आशंका है और ऐसा होने की स्थिति में विभाग द्वारा लंबे समय से पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए किए जा रहे सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। पंजाब राज्य में विभिन्न स्थानों पर नकली और अनाधिकृत वीर्य की बिक्री की घटनाएं सामने आ रही हैं। 
इस निषेधाज्ञा के अनुसार, बिना अनुमति के क्रय/विक्रय किये जा रहे वीर्य का प्रयोग करना राज्य की प्रजनन नीति के अनुसार उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से राज्य के पशुधन की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तथा इसका प्रभाव तुरन्त तो नहीं दिखाई देगा, परन्तु आने वाले समय में इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देगा तथा ऐसा होने पर विभाग द्वारा लम्बे समय तक पशुओं की नस्ल सुधार के लिए किये जा रहे सभी प्रयास निरर्थक हो जायेंगे।
 इस प्रकार, अनाधिकृत वीर्य का विक्रय करना अत्यन्त गम्भीर मामला है। ये आदेश 5 फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेंगे।