99 प्रतिशत मुँह का कैंसर तम्बाकू सेवन से होता है - डॉ. संदीप डमाना

होशियारपुर: डॉ. पवन कुमार व सीनियर मेडिकल अधिकारी डॉ. मनप्रीत बैंस के दिशा-निर्देशानुसार आज सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फलाही में ओरल कैंसर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें बच्चों को तंबाकू के सेवन से होने वाले दांत और मुंह के कैंसर के प्रति जागरूक किया गया।

होशियारपुर: डॉ. पवन कुमार व सीनियर मेडिकल अधिकारी डॉ. मनप्रीत बैंस के दिशा-निर्देशानुसार आज सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फलाही में ओरल कैंसर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें बच्चों को तंबाकू के सेवन से होने वाले दांत और मुंह के कैंसर के प्रति जागरूक किया गया।
इस मौके पर मेडिकल ऑफिसर (डेंटल) डॉ. संदीप दमाना ने कहा कि तंबाकू एक घातक पदार्थ है। तंबाकू का सेवन दुनिया भर में बीमारी और मौत का एक प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि तंबाकू खाने से कई तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें से एक है मुंह का कैंसर जो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। 99% मुँह के कैंसर तम्बाकू उत्पादों के सेवन से होते हैं।
उन्होंने कहा कि तंबाकू में कैंसरकारी रसायन होते हैं जो मुंह की कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन का कारण बन सकता है जिससे मुंह का कैंसर हो सकता है। यह कैंसर मुंह, होंठ या गले के ऊपरी हिस्से में विकसित होता है जो दर्द रहित लाल या सफेद धब्बे के रूप में शुरू हो सकता है और धीरे-धीरे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सिगरेट जैसे तंबाकू उत्पादों का सेवन करता है, तो उसे मुंह के कैंसर का खतरा उस व्यक्ति की तुलना में लगभग 5 से 10 गुना अधिक है, जिसने कभी धूम्रपान नहीं किया है।
 उन्होंने कहा कि मुंह का कैंसर महिलाओं की तुलना में पुरुषों में 2 से 3 गुना अधिक होता है। मुंह के कैंसर के अलावा अन्य कई प्रकार के कैंसर भी तंबाकू के सेवन से होते हैं जिसमें फेफड़े का कैंसर, गले का कैंसर, लीवर कैंसर, पेट का कैंसर आदि शामिल हैं। इसलिए हमें तम्बाकू या उससे बने उत्पादों का सेवन नहीं करना चाहिए लेकिन इसके प्रति जागरूक होने की बहुत जरूरत है. हमें शरीर के अन्य अंगों की तरह दांतों का भी ख्याल रखना चाहिए।
इस अवसर पर डॉ. संदीप कुमार ने तंबाकू सेवन की महामारी को कम कर लोगों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2003 में पारित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए अधिनियम) के बारे में बताया। जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना कानूनी अपराध है वहीं उल्लंघन करने वाले पर 200 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाता है.
 किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन कानूनन दंडनीय अपराध और जुर्माना है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उपस्थित बच्चों का दंत परीक्षण भी किया। इस मौके पर डॉ. बलजीत, स्टाफ नर्स श्रीमती कंतन, स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती मृदुला शर्मा व अन्य स्टाफ मौजूद रहा।