गेहूं की बुआई के दौरान डीएपी के स्थान पर उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए किसान आवश्यकतानुसार उर्वरकों का प्रयोग करें- मुख्य कृषि अधिकारी

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 14 नवंबर 2024: मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. गुरमेल सिंह ने किसानों से आवश्यकता के अनुसार और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि उर्वरकों के अनावश्यक उपयोग से भूमि की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 14 नवंबर 2024: मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. गुरमेल सिंह ने किसानों से आवश्यकता के अनुसार और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि उर्वरकों के अनावश्यक उपयोग से भूमि की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है
उन्होंने डीएपी का प्रयोग विशेषज्ञों द्वारा बताई गई मात्रा के अनुसार ही करने को कहा तथा कहा कि फास्फोरस के विकल्प के रूप में एनपीके एवं अन्य उर्वरकों का प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों को गेहूं की बुआई के समय डीएपी स्थानापन्न उर्वरकों का प्रयोग कर गेहूं की बुआई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों को जमीन में जोतकर उर्वरकों का प्रयोग भी कम किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि कृषि विभाग की गठित टीमों द्वारा भी विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी उर्वरक विक्रेता किसानों को अन्य उर्वरकों के साथ-साथ डीएपी उर्वरक अथवा अन्य अनावश्यक उर्वरक/दवा की आपूर्ति न करें। उन्होंने कहा कि गेहूं की खेती के लिए फास्फोरस खाद्य तत्व की आवश्यकता होती है जिसके लिए डीएपी खाद का उपयोग किसान बुआई के समय करते हैं। उन्होंने कहा कि डीएपी उर्वरक के विकल्प के रूप में किसान खाद एवं ट्रिपल सुपर फास्फेट उर्वरक, सिंगल सुपर फास्फेट एवं अन्य फास्फेट उर्वरकों का भी प्रयोग किया जा सकता है।
इसके अलावा बाजार में उपलब्ध अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का भी उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने जिले के डीलरों को अपना लाइसेंस व अन्य जरूरी कागजात पूरा करने का निर्देश दिया तथा इसमें कोई भी गलती न की जाये तथा स्टॉक बोर्ड पर प्रतिदिन खाद का स्टॉक एवं रेट अवश्य लिखा जाये।
उन्होंने कहा कि डीलरों द्वारा किसानों को जो भी कृषि सामग्री बेची जाती है उनके पक्के बिल में कटौती की जाए और किसानों को केवल आवश्यक कृषि सामग्री ही बेची जाए तथा अन्य कोई भी अनावश्यक वस्तु किसानों को न दी जाये। उन्होंने कहा कि चेकिंग के दौरान यदि कोई दुकानदार बिना बिल के खाद, दवा या बीज बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।