लोकसभा में आव्रजन और विदेशी नागरिक विधेयक, 2025 पेश किया गया

नई दिल्ली: आव्रजन और विदेशियों से संबंधित विभिन्न सेवाओं को सुचारू बनाने के लिए आज लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया, जिसमें देश में विदेशियों के प्रवेश, निकास और ठहरने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। विपक्ष ने इस विधेयक को संविधान का उल्लंघन बताया है।

नई दिल्ली: आव्रजन और विदेशियों से संबंधित विभिन्न सेवाओं को सुचारू बनाने के लिए आज लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया, जिसमें देश में विदेशियों के प्रवेश, निकास और ठहरने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। विपक्ष ने इस विधेयक को संविधान का उल्लंघन बताया है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उन सुझावों को खारिज कर दिया कि संसद में आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 लाने के लिए विधायी क्षमता का अभाव है, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास इस विषय पर कानून लाने के लिए संघ सूची के तहत सभी शक्तियां हैं। राय ने कहा कि यद्यपि भारत में पर्यटकों का स्वागत है, लेकिन देश में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
 विधेयक का आरंभिक विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह विधेयक संविधान के कई अनुच्छेदों और विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक मौलिक अधिकारों के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और सरकार प्रस्तावित कानून के प्रावधानों का उपयोग उन लोगों को प्रवेश से वंचित करने के लिए कर सकती है जो वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं हैं। टीएमसी नेता सौगत रॉय ने कहा कि प्रस्तावित कानून विभिन्न क्षेत्रों में बाहर से कुशल लोगों के आने पर रोक लगा सकता है।