बैंकों और पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश

नवांशहर - जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने शहीद भगत सिंह नगर जिले में पेट्रोल पंपों और बैंकों में डकैती और लूटपाट की घटनाओं को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रत्येक बैंक और पेट्रोल पंप के लिए सीसीटीवी कैमरे आवश्यक घोषित किए हैं

नवांशहर - जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने शहीद भगत सिंह नगर जिले में पेट्रोल पंपों और बैंकों में डकैती और लूटपाट की घटनाओं को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रत्येक बैंक और पेट्रोल पंप के लिए सीसीटीवी कैमरे आवश्यक घोषित किए हैं जिलाधिकारी के मुताबिक इन सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग क्षमता कम से कम 7 दिन की होनी चाहिए. वरिष्ठ पुलिस कप्तान शहीद भगत सिंह नगर जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक शहीद भगत सिंह नगर और अग्रणी बैंक प्रबंधक जिला शहीद भगत सिंह नगर इस आदेश को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह आदेश 30 नवंबर 2024 तक लागू रहेगा.