
अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर कानूनी जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया।
नवांशहर - माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण प्रिया सूद के दिशा निर्देशानुसार जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण नवांशहर में और डॉ. अमनदीप सीजेएम सह सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पैरा लीगल वालंटियर्स वासदेव परदेसी और देस राज बाली के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन किया।
नवांशहर - माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण प्रिया सूद के दिशा निर्देशानुसार जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण नवांशहर में और डॉ. अमनदीप सीजेएम सह सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पैरा लीगल वालंटियर्स वासदेव परदेसी और देस राज बाली के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन किया।
जिस दौरान पैरा लीगल वालंटियर देस राज बाली ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और पालन-पोषण तथा कल्याण के बारे में जानकारी दी। इस अधिनियम के तहत, पेरेंटिंग ट्रिब्यूनल बच्चों को अपने माता-पिता को अधिकतम दस हजार प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश देता है। इस अवसर पर वासदेव परदेसी ने कहा कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक मुफ्त में वकील की सेवा ले सकता है।
इस मौके पर उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित टोल फ्री नंबर 14567 की भी जानकारी दी.
जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के बारे में अधिक जानकारी के लिए लोग टोल फ्री नंबर 1968 पर कॉल कर सकते हैं। इस अवसर पर वासदेव परदेसी, देस राज बाली, वरिष्ठ नागरिक संघ के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे।
