जिला मजिस्ट्रेट ने पंचायत चुनावों के शांतिपूर्ण संचालन के लिए एसएएस नगर जिले में आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद ले जाने पर प्रतिबंध लगाया

एसएएस नगर, 28 सितंबर, 2024: जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने एसएएस नगर जिले में 27.09.2024 से 16.10.2024 तक आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा में कहा गया है कि पंजाब के राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों और आदर्श आचार संहिता के तहत दिशानिर्देशों को देखते हुए, आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद ले जाने पर प्रतिबंध जनहित में है ताकि कानून और व्यवस्था की समस्या से संबंधित किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके

एसएएस नगर, 28 सितंबर, 2024: जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने एसएएस नगर जिले में 27.09.2024 से 16.10.2024 तक आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा में कहा गया है कि पंजाब के राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों और आदर्श आचार संहिता के तहत दिशानिर्देशों को देखते हुए, आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद ले जाने पर प्रतिबंध जनहित में है ताकि कानून और व्यवस्था की समस्या से संबंधित किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और ग्राम पंचायतों के आम चुनाव-2024 के दौरान आम जनता की सुरक्षा की जा सके। आदेशों में आगे कहा गया है कि पुलिस या सैन्य या अर्ध-सैन्य कर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को अगर अपने कर्तव्यों के सिलसिले में आग्नेयास्त्र ले जाने के लिए कहा जाता है, तो उन्हें प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। इसी तरह, खिलाड़ी जो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के सदस्य हैं, विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न खेल आयोजनों में भाग लेना है जिसमें वे अपनी राइफलों का उपयोग करते हैं, साथ ही लाइसेंसधारियों की वे श्रेणियां जिन्हें भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार छूट दी गई है, जब तक कि स्क्रीनिंग कमेटी विशिष्ट आदेश के माध्यम से हथियार जब्त करने का फैसला नहीं करती है, उन्हें भी इन आदेशों के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि, जिला एसएएस नगर के भीतर उन हथियार लाइसेंस धारकों को जिन्हें स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय द्वारा जारी ऐसा नोटिस/आदेश प्राप्त होता है, उन्हें ऐसे नोटिस/आदेश प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर अपने हथियार और गोला-बारूद को निकटतम पुलिस स्टेशन या अधिकृत हथियार डीलरों के पास जमा कराना होगा।