दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं अपना पंजीकरण सुनिश्चित कराएं: जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी

नवांशहर- जिला शहीद भगत सिंह नगर में विकलांगों के कल्याण और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करना चाहिए। यह जानकारी जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी राजकिरण कौर ने दी और बताया कि जिले की जो संस्थाएं दिव्यांगों/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों आदि के कल्याण के लिए विशेष विद्यालय चला रही हैं, उन्हें दिव्यांगजन अधिकार 2016 के तहत अपना पंजीकरण करवाना चाहिए।

नवांशहर- जिला शहीद भगत सिंह नगर में विकलांगों के कल्याण और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करना चाहिए। यह जानकारी जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी राजकिरण कौर ने दी और बताया कि जिले की जो संस्थाएं दिव्यांगों/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों आदि के कल्याण के लिए विशेष विद्यालय चला रही हैं, उन्हें दिव्यांगजन अधिकार 2016 के तहत अपना पंजीकरण करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के संस्था चलाना अवैध माना जायेगा. जिले के अंतर्गत विशेष विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समूह के विद्यालयों को राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भी यूडीआईडी ​​कार्ड बनाया जाए।
जिला सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी ने कहा कि विशेष विद्यालयों में पढ़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को डीडीआरएस एवं डीडीआरसी योजनाओं के तहत लाभ सुनिश्चित किया जाये. इसके अलावा, जिन संस्थानों के माध्यम से जिले में बृद्ध आश्रम चलाए जा रहे हैं, उन्हें द पंजाब मैनेजमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन होम फॉर एल्डरली पर्सन्स स्कीम 2019 के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने संबंधितों से अपील की है कि यदि उपरोक्तानुसार पंजीयन कराने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, तो सभी प्रकार की जानकारी एवं सहायता जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय, कमरा नंबर: 103-104, जिला प्रशासनिक परिसर, चंडीगढ़ रोड, शहीद भगत सिंह नगर से समन्वय करके प्राप्त की जा सकती है।