
जिले में शादी या किसी भी खुशी के त्योहार पर आतिशबाजी पर प्रतिबंध
नवांशहर - जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 23548 वर्ष 2017 और 23905 वर्ष 2017 में शादी के दिन, नए साल के दिन या किसी अन्य अवसर पर पारित आदेशों के अनुपालन में जिला शहीद भगत सिंह नगर में त्योहार के दौरान पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम-2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए
नवांशहर - जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 23548 वर्ष 2017 और 23905 वर्ष 2017 में शादी के दिन, नए साल के दिन या किसी अन्य अवसर पर पारित आदेशों के अनुपालन में जिला शहीद भगत सिंह नगर में त्योहार के दौरान पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम-2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में आम लोगों को शादी के दिनों नए साल के दिन या किसी अन्य अवसर पर पारित आदेशों के अनुपालन में जिला शहीद भगत सिंह नगर में त्योहार के दौरान पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है| ये आदेश 02 सितम्बर 2024 तक लागू रहेंगे।
जिले में हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम-2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए, जिले शहीद भगत सिंह नगर की सीमा के भीतर अति महत्वपूर्ण हरे आम, नीम, पीपल और बरगद पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध जारी कर दिया गया है। जारी आदेशों में कहा गया है कि यदि विशेष परिस्थितियों में उक्त पेड़ों को काटना आवश्यक हो तो वन विभाग की अनुमति से ही काटा जाए। इस प्रयोजन के लिए वन विभाग द्वारा वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 की धारा-4 और 5 के तहत बंद क्षेत्र में परमिट जारी करने के लिए अपनाई जाती है। यदि सूचीबद्ध क्षेत्र के अलावा जिला शहीद भगत सिंह नगर में किसी भी स्थान पर हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों को काटना आवश्यक हो, तो इसे उपायुक्त शहीद भगत सिंह के कार्यालय से मंजूरी लेने के बाद ही काटा जाना चाहिए। इन आदेशों में कहा गया है कि देखने में आया है कि कुछ लोग हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों को अनावश्यक रूप से काट रहे हैं। इन पेड़ों का प्राचीन काल से ही धार्मिक महत्व है और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा, जंगली जानवर और पक्षी आमतौर पर इन बड़े पेड़ों पर बसेरा करते हैं। ऐसे पेड़ों के कटने से जहां पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं पक्षियों के आवास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पक्षियों की कई प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही हैं। इस कारण इनकी कटाई को रोकना जरूरी है। ये आदेश 02 सितम्बर 2024 तक लागू रहेंगे।
आठवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा की पूरक परीक्षाओं के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं है: जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, एसएएस नगर (मोहाली) द्वारा आयोजित की जा रही कक्षा आठवीं, दसवीं और बारहवीं की जुलाई-2024 की पूरक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम -2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया गया है कि जिले में आठवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा की जुलाई- 2024 पूरक परीक्षाओं के दौरान लेफ्टिनेंट जन बिक्रम सिंह मेमोरियल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, महेंदीपुर, स्कूल ऑफ एमिनेंस बंगा और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एसबीएस नगर में परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वरिष्ठ पुलिस कप्तान, शहीद भगत सिंह नगर और जिला शिक्षा अधिकारी (एसईसी) शहीद भगत सिंह नगर इस आदेश को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह आदेश 20 जुलाई 2024 तक लागू रहेगा.
