
कंट्रोल रूम, मीडिया मॉनिटरिंग सेल एवं वेब कास्टिंग सेल की कार्य प्रणाली की जानकारी ली
होशियारपुर - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा होशियारपुर के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक 2003 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी डॉ. आर आनंद कुमार और व्यय पर्यवेक्षक 2008 बैच के आईआरएस (सी एंड सीई) अधिकारी पवन कुमार खेतान ने आज चुनाव पदाधिकारी-सह-उपायुक्त कोमल मित्तल के साथ मीडिया मॉनिटरिंग सेल और वेब कास्टिंग सेल कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया।
होशियारपुर - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा होशियारपुर के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक 2003 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी डॉ. आर आनंद कुमार और व्यय पर्यवेक्षक 2008 बैच के आईआरएस (सी एंड सीई) अधिकारी पवन कुमार खेतान ने आज चुनाव पदाधिकारी-सह-उपायुक्त कोमल मित्तल के साथ मीडिया मॉनिटरिंग सेल और वेब कास्टिंग सेल कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने नियंत्रण कक्ष, मीडिया मॉनीटरिंग कोषांग एवं वेब कास्टिंग कोषांग की कार्य प्रणाली की जानकारी ली और निर्देश दिया कि सभी कोषांग तत्परता से कार्य करें. मीडिया मॉनिटरिंग सेल का दौरा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की 24 घंटे सघन निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि पेड न्यूज और विज्ञापनों के प्रसारण पर उचित कार्रवाई की जा सके. बिना अनुमोदन के कर सकते हैं उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए प्री-सर्टिफिकेशन जरूरी है.
जिला निर्वाचन अधिकारी कोमल मित्तल ने बताया कि विज्ञापन प्रसारित होने से तीन दिन पहले अनुमोदन के लिए जिला स्तरीय एमसीएमसी को आवेदन किया जा सकता है और एमसीएमसी 48 घंटे के भीतर प्रमाण पत्र जारी कर देगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी को बल्क एसएमएस, वॉयस मैसेज के अलावा रेडियो और सिनेमा हॉल के लिए प्री-सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विज्ञापन प्रसारित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए कमरा नंबर 312-ए, तीसरी मंजिल, जिला प्रशासनिक परिसर में संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय एमसीएमसी सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है. उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दिन और एक दिन प्रिंट मीडिया में कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं मीडिया निगरानी समिति (एमसीएमसी) से पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। मतदान से पहले यह जरूरी है और मंजूरी के बाद ही विज्ञापन प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किया जा सकता है। इस अवसर पर जिला जनसंपर्क अधिकारी हरदेव सिंह एएसआई, तहसीलदार चुनाव सरबजीत सिंह, एमसीएमसी सदस्य संजीव कुमार बख्शी, जिला स्वीप नोडल अधिकारी प्रीत कोहली, जिला सिस्टम मैनेजर चरण कंवल सिंह, सहायक जनसंपर्क अधिकारी लोकेश कुमार, चुनाव आयुक्त मंगेश सूद दीपक कुमार, आदित्य राणा समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे.
