
लोकसभा का आम चुनाव 2024 - दिनांक 25.05.2024 को विशेष आकस्मिक अवकाश की घोषणा और 01.06.2024 को सार्वजनिक अवकाश (पहले ही घोषित)।
चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के उन सभी कर्मचारियों को 25.05.2024 को विशेष आकस्मिक अवकाश और 01.06.2024 को सार्वजनिक अवकाश (पहले से घोषित) देने का निर्णय लिया गया है, जो क्रमशः हरियाणा और पंजाब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता हैं, जहां मतदान 25.05.2024 और 01.06.2024 को होना है और परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर भी, 1881, उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए।
चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के उन सभी कर्मचारियों को 25.05.2024 को विशेष आकस्मिक अवकाश और 01.06.2024 को सार्वजनिक अवकाश (पहले से घोषित) देने का निर्णय लिया गया है, जो क्रमशः हरियाणा और पंजाब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता हैं, जहां मतदान 25.05.2024 और 01.06.2024 को होना है और परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर भी, 1881, उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए।
यह औद्योगिक दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों/आकस्मिक श्रमिकों के लिए भी सवेतन अवकाश होगा।
