
11 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में मुकदमे दायर किये जायें- राजपाल रावल
होशियारपुर - जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, होशियारपुर दिलबाग सिंह जौहल के निर्देशों के तहत सीजेएम-सह-सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण राज पाल रावल द्वारा जिला स्तर और उप मंडल स्तर पर दिनांक 11 मई को राष्ट्रीय के संबंध में 2024 में आयोजित होने वाली लोक अदालत को लेकर नये जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, बीमा कंपनियों के बैक मैनेजर, सहायक प्रबंधकों के साथ बैठक की गयी.
होशियारपुर - जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, होशियारपुर दिलबाग सिंह जौहल के निर्देशों के तहत सीजेएम-सह-सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण राज पाल रावल द्वारा जिला स्तर और उप मंडल स्तर पर दिनांक 11 मई को राष्ट्रीय के संबंध में 2024 में आयोजित होने वाली लोक अदालत को लेकर नये जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, बीमा कंपनियों के बैक मैनेजर, सहायक प्रबंधकों के साथ बैठक की गयी.
इस मौके पर उन्होंने प्री-लिटिगेटिव केस दाखिल करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए और कहा कि इस लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में मुकदमे दाखिल किए जाएं, ताकि आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। वहीं, जिले के सभी बीडीपीओ के साथ बैठक कर उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर गांवों में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गये. इसके अलावा जिला वन पदाधिकारी, बीएसएनएल के कनिष्ठ सहायक पदाधिकारी, बीमा कंपनी के सहायक पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले दायर करने को कहा गया. इसी प्रकार जिला राजस्व पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को इस लोक अदालत में राजस्व वादों का सुलह-समझौते के माध्यम से निपटारा करने को कहा गया.
इसके अलावा इस लोक अदालत में ट्रैफिक चालान के सुचारू निष्पादन के लिए एसपी कुमारी नवनीत कौर से चर्चा की गयी तथा पेडिंग चालान का भुगतान इसी लोक अदालत के माध्यम से करने का निर्देश दिया गया तथा आरटीए कार्यालय के संदीप सिंह से कहा गया लोक अदालत में अधिक से अधिक चालान दाखिल करें। एक्सियन एडिशनल एसई (एस) विंग नरिंदर सिंह के साथ बिजली विभाग के मामलों पर चर्चा की गई। इसी तरह नगर निगम के कुलविंदर सिंह को अपने विभाग द्वारा काटे गए चालान को इस लोक अदालत में दाखिल करने के निर्देश दिए गए।
