नवांशहर शहर से होकर सुबह 07:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक ओवरलोड भारी वाहनों के गुजरने पर प्रतिबंध।

नवांशहर, - जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर नवजोत पाल सिंह रंधावा आईएएस ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम-2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहर नवांशहर से समय सुबह 07:00 बजे से रात 09:00 बजे तक भारी वाहनों (बजरी, सीमेंट, रेत, मिट्टी, सरिया, ओवरलोड भूसा/फक्कड ट्रॉली/ट्रैक, व्यवसायिक सामान आदि) आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 7 जुलाई 2024 तक लागू रहेगा.

नवांशहर, - जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर नवजोत पाल सिंह रंधावा आईएएस ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम-2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहर नवांशहर से समय सुबह 07:00 बजे से रात 09:00 बजे तक भारी वाहनों (बजरी, सीमेंट, रेत, मिट्टी, सरिया, ओवरलोड भूसा/फक्कड ट्रॉली/ट्रैक, व्यवसायिक सामान आदि) आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 7 जुलाई 2024 तक लागू रहेगा.