जिला नगर योजनाकार विभाग ने हांसी में अवैध कालोनी को लेकर नागरिकों को किया सचेत

हांसी:– जिला नगर योजनाकार दिनेश कुमार ने बताया कि हाँसी से दिल्ली रोड (पुराना एनएच-9) पर केसी फार्म के साथ लगती भूमि राजस्व सम्पदा हाँसी में लगभग 28 एकड़ भूमि का लोगों द्वारा लेआउट प्लान इन्वेंटरी प्लान गोकुल धाम, पार्ट-2, सेक्टर-18 हाँसी के नाम से तैयार करके कॉलोनी काटने एवं प्लॉट बेचने बारे मामला संज्ञान में आया है। इस लेआउट प्लान को आम जनमानस में भाईचारा प्रॉपर्टी के नाम से वितरित / विज्ञापित किया जा रहा है।

हांसी:– जिला नगर योजनाकार दिनेश कुमार ने बताया कि हाँसी से दिल्ली रोड (पुराना एनएच-9) पर केसी फार्म के साथ लगती भूमि राजस्व सम्पदा हाँसी में लगभग 28 एकड़ भूमि का लोगों द्वारा लेआउट प्लान इन्वेंटरी प्लान गोकुल धाम, पार्ट-2, सेक्टर-18 हाँसी के नाम से तैयार करके कॉलोनी काटने एवं प्लॉट बेचने बारे मामला संज्ञान में आया है। इस लेआउट प्लान को आम जनमानस में भाईचारा प्रॉपर्टी के नाम से वितरित / विज्ञापित किया जा रहा है। 
इस संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि राजस्व सम्पदा हाँसी सेक्टर-18 में केवल, वीएस इन्फरा के नाम से लाइसेंस, राधिका मिल रोड़ पर आवेदित है, जबकि वितरित इन्वेंटरी प्लान में, लाईसैंस आवेदित कॉलोनी के साथ-साथ अन्य प्लॉट- न्यू इंडस्ट्रियल प्लॉट एवं रेजिडेंशियल (पुराना एनएच-9) पर केसी फार्म के साथ लगती लगभग 28 एकड़ भूमि में काटी जाने वाली कॉलोनी ( इन्वेंटरी प्लान गोकुल धाम पार्ट-2, सेक्टर-18 हाँसी ) दर्शित है, इसके लिए भू-मालिकों द्वारा शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ से लाईसैंस नहीं लिया गया है। 
उन्होंने कहा कि इस कार्यालय द्वारा अवैध कॉलोनियों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही अमल में लाई जा रही है जोकि भविष्य में भी सख्ती से जारी रखी जाएगी। उपरोक्त के अतिरिक्त आम-जन को यह भी सूचित किया जाता है कि प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर इस प्रकार की अवैध कालोनियों में प्लॉट न खरीदें एवं ना ही निर्माण करें। साथ ही प्लॉट खरीदने से पूर्व कॉलोनी वैध है या नहीं इस बारे अवश्य जाँच-पड़ताल करें।
दिनेश कुमार ने कहा कि आम जनमानस से अनुरोध है कि कॉलोनी विकसित करने की शुरुआत निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ से लाइसेंस लेकर ही की जानी चाहिए ताकि भविष्य में आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। 
इसके अतिरिक्त लाईसैंस की पॉलिसी से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी इस विभाग की वैबसाईट www.tcpharyana.gov.in का अवलोकन करके एवं किसी भी कार्यदिवस में जिला नगर योजनाकार, हिसार, द्वितीय तल, एचएसवीपी कॉम्प्लेक्स, तोशाम रोड़ हिसार कार्यालय में आकर प्राप्त की जा सकती है।