चंडीगढ़ राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) के क्षेत्र के सभी स्कूल बस ऑपरेटरों को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा स्ट्रैप्स नीति में उल्लिखित सुरक्षा और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के महत्वपूर्ण निर्देश के संबंध में; स्कूल बस ऑपरेटरों को छात्रों के परिवहन के लिए बसों में स्थापित सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस सिस्टम और पैनिक बटन की कार्यक्षमता सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
हालिया प्रवर्तन कार्रवाई में, एसटीए ने विभिन्न उल्लंघनों के लिए 07 स्कूल बसों और 13 ऑटो को चालान जारी किए, जबकि 04 ऑटो को जब्त कर लिया गया।