संतोखगढ़/ऊना, 10 सितंबर (राजवीर चोपड़ा):- नगर परिषद संतोखगढ़ ने आधिकारिक एवं निर्माण कार्यों में तीसरे व्यक्तियों की भागीदारी को लेकर कार्यालय आदेश जारी किया है। 
आदेश क्रमांक MCS/Order/2026/1093-1105 के तहत निर्देश दिए गए हैं कि नगर परिषद क्षेत्र में किए जाने वाले आधिकारिक कार्यों एवं निर्माण कार्यों में अगले आदेश तक किसी भी नए सिविल कार्य को शुरू करने से पहले केवल निर्वाचित सदस्यों की प्रारंभिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
कार्यालय आदेश में कहा गया है कि अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि कुछ तीसरे व्यक्ति नगर परिषद क्षेत्र में आधिकारिक प्रक्रिया एवं अन्य निर्माण कार्यों में भाग ले रहे हैं। इसी के मद्देनजर यह निर्देश जारी किए गए हैं।
आदेश की प्रतिलिपि नगर परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सभी निर्वाचित सदस्यों तथा नगर परिषद के अधिकारियों को भेजकर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 
साथ ही आदेश की एक प्रति गार्ड फाइल में रखने को कहा गया है।
नगर परिषद के इस आदेश के बाद अब यह स्पष्ट किया गया है कि नए सिविल एवं अन्य आधिकारिक कार्यों की प्रारंभिक प्रक्रिया में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी।