होशियारपुर:- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट अश्वनी कुमार वर्मा ने कहा है कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) एक्ट आम नागरिकों के हाथ में एक प्रभावी हथियार है, जिसका उचित इस्तेमाल सरकारी कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किया जा सकता है।
एक विशेष बातचीत के दौरान एडवोकेट अश्वनी कुमार वर्मा ने कहा कि आरटीआई एक्ट को भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण कानूनी उपकरण के रूप में देखा जा सकता है।
उन्होंने कहा कि आज भी बड़ी संख्या में लोगों को आरटीआई एक्ट के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। कई लोगों को यह तक पता नहीं होता कि किसी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किस अधिकारी के पास और किस प्रक्रिया के तहत किया जाना है। जानकारी के अभाव में नागरिक अपने कानूनी अधिकार का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाते।
एडवोकेट वर्मा ने स्पष्ट किया कि आरटीआई केवल सरकारी विभागों से सूचना हासिल करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र में सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने का महत्वपूर्ण साधन भी है।
उन्होंने बताया कि नागरिक आरटीआई के माध्यम से सार्वजनिक प्राधिकरणों से आवश्यक एवं संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। यदि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के बावजूद सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती, तो कानून के तहत उपलब्ध अपीलीय एवं अन्य कानूनी उपायों का सहारा लिया जा सकता है।
उन्होंने आरटीआई आवेदन सही तरीके से दायर करने, मांगी जा सकने वाली सूचनाओं, संबंधित विभागों एवं अधिकारियों की जिम्मेदारियों तथा सूचना उपलब्ध न होने की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सहित कई महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी।
वरिष्ठ एडवोकेट अश्वनी कुमार वर्मा ने कहा कि आरटीआई एक्ट के प्रति आम जनता में जागरूकता बढ़ाना समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। नागरिक यदि अपने सूचना के अधिकार को समझें और इसका जिम्मेदारी एवं जनहित में इस्तेमाल करें, तो प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।
विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने आरटीआई एक्ट से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पर भी प्रकाश डाला और लोगों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने तथा सूचना के अधिकार का उचित एवं जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करने की अपील की।
आरटीआई एक्ट आम लोगों के हाथ में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी हथियार वरिष्ठ एडवोकेट अश्वनी कुमार वर्मा
