साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 09 दिसंबर, 2024: जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन, जो संरक्षण और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों को पूर्ण या आंशिक रूप से मुफ्त आवास, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं आदि प्रदान कर रहे हैं, उन्हें ‘किशोर न्याय अधिनियम’ के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी, नवप्रीत कौर ने बताया कि यदि जिले में अभी तक ऐसी कोई संस्था पंजीकृत नहीं हुई है, तो वे अपना आवेदन पत्र 12 दिसंबर, 2024 से पहले जिला बाल संरक्षण कार्यालय, कमरा नंबर 536, चौथी मंजिल, जिला प्रशासनिक परिसर, सेक्टर-76, साहिबजादा अजीत सिंह नगर में जमा करा सकते हैं।