करनाल, 08 जून: घरौंडा क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के युवक के साथ रहने के मामले ने कानूनी मोड़ ले लिया है। बाल कल्याण समिति के समक्ष दर्ज कराए गए बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, लड़की ने काउंसलिंग के दौरान बताया कि वह 26 जनवरी को दोपहर करीब दो बजे दिल्ली स्थित अपने घर से निकली थी। इसके बाद वह युवक के साथ चली गई और दोनों कुछ दिनों तक दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन के पास साथ रहे। बाद में 4 फरवरी को दोनों हरियाणा आ गए और घरौंडा क्षेत्र में रहने लगे। नाबालिग ने अपने बयान में बताया कि वह अपनी इच्छा से युवक के साथ गई थी तथा करीब दो महीने पहले दोनों ने शादी कर ली थी। 
उसने यह भी स्वीकार किया कि युवक के साथ उसके शारीरिक संबंध बने थे। हालांकि अब उसने युवक के साथ रहने से साफ इनकार करते हुए अपनी मां के पास वापस जाने की इच्छा जताई है। 4 जून को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली है।
 इसके बाद उसे बाल कल्याण समिति, करनाल के समक्ष पेश किया गया। समिति ने परिजनों को सूचना देकर लड़की की काउंसलिंग करवाई और उसके बयान दर्ज किए। 6 जून को बाल कल्याण समिति ने पुलिस को पत्र भेजकर मामले में पोक्सो एक्ट और बाल विवाह से संबंधित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 
इसके बाद लड़की को संरक्षण के लिए श्रद्धानंद आश्रम भेज दिया गया। घरौंडा थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।