नवांशहर/राहों- राष्ट्रीय श्रम संगठन (एनएलओ) के संयोजक बलदेव भारती स्टेट अवार्डी ने कहा कि पंजाब सरकार के श्रम विभाग ने श्रमिकों के वेतन में मामूली वृद्धि करके श्रम का मूल्य निर्धारित करने के लिए नई न्यूनतम मजदूरी सूची जारी की है।
 बलदेव भारती ने कहा कि पंजाब सरकार के श्रम विभाग की सांख्यिकी शाखा 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948' के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान दो बार मार्च और सितंबर के शुरू में विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों के वेतन में वृद्धि की सूची जारी करती है। 
इस सूची में कृषि, भट्ठा उद्योग, उद्योगों और विभिन्न अन्य संस्थानों में काम करने वाले अशिक्षित, अर्ध-शिक्षित और शिक्षित श्रमिकों का वेतन तय किया जाता है। इस सूची में तय मजदूरी से कम वेतन देना कानूनी अपराध है। 
बलदेव भारती ने इस नई न्यूनतम मजदूरी सूची का जिक्र करते हुए बताया कि 1 मार्च 2025 से अशिक्षित श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी 438.06 रुपये, अर्ध-शिक्षित श्रमिकों के लिए 468.06 रुपये, शिक्षित श्रमिकों के लिए 502.56 रुपये, उच्च शिक्षित श्रमिकों के लिए 542.25 रुपये, भोजन सहित 410.97 रुपये तथा कृषि श्रमिकों के लिए भोजन के बिना 456.91 रुपये निर्धारित की गई है।