नवांशहर/राहों: राष्ट्रीय श्रम संगठन (एनएलओ) के कन्वीनर बलदेव भारती स्टेट अवार्डी ने कहा कि पंजाब सरकार के श्रम विभाग ने श्रमिकों के वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करके श्रम का मूल्य तय करने के लिए नई न्यूनतम वेतन सूची जारी की है। यह सूची करीब 3 महीने की देरी से जारी की गई, जबकि इसे सितंबर 2024 में जारी किया जाना था।
इसी तरह मार्च 2024 के दौरान जारी की जाने वाली सूची भी 6 महीने की देरी से जारी की गई। बलदेव भारती ने कहा कि पंजाब सरकार के श्रम विभाग की सांख्यिकी शाखा वित्तीय वर्ष के दौरान दो बार ‘न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948’ के तहत मार्च और सितंबर महीने की शुरुआत में विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों के वेतन में वृद्धि के संबंध में सूची जारी करती है।
इस सूची में कृषि, भट्ठा उद्योग, उद्योगों और विभिन्न अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले अशिक्षित, अर्ध-शिक्षित और शिक्षित श्रमिकों का वेतन तय किया जाता है। इस सूची में निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी देना कानूनी अपराध है।
इस नई न्यूनतम मजदूरी सूची का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 01 सितम्बर 2024 से अशिक्षित श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी 422.92 रुपये, अर्धशिक्षित श्रमिकों के लिए 452.92 रुपये, शिक्षित श्रमिकों के लिए 487.42 रुपये, उच्च शिक्षित श्रमिकों के लिए 527.11 रुपये, खाद्यान्न सहित कृषि श्रमिकों के लिए 396.77 रुपये तथा बिना खाद्यान्न के 441.12 रुपये निर्धारित की गई है।
पंजाब सरकार ने 3 महीने की देरी और मामूली बढ़ोतरी के साथ ‘न्यूनतम वेतन सूची’ जारी की
