नवांशहर - जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जिले की नगर परिषदों, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि अपने घर/ होटल/ रेस्तरां में किरायेदार/नौकर/पेइंग/गेस्ट नेपाली लंगरी रखता है, तो वह एक सप्ताह के भीतर [email protected] और [email protected] पर इसकी रिपोर्ट करने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि जिन मकान मालिकों ने अब तक किरायेदारों की सूचना पुलिस को नहीं दी है, वे इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर किरायेदार (नाम, पिता का नाम, फोटो और आधार कार्ड) की सूचना उक्त ई-मेल पर दें
 उन्होंने कहा कि मकान मालिकों द्वारा रखे गये किरायेदार/नौकर/पेइंग गेस्ट आदि कभी-कभी नशेड़ी, असामाजिक एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के होते हैं तथा किराये के मकानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर शोर-शराबा करते रहते हैं, जिससे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका रहती है। हां, लेकिन मकान मालिक इन किरायेदारों की जानकारी समय पर पुलिस में दर्ज नहीं कराते हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उक्त आदेश लागू किया गया है।   यह आदेश 24 दिसंबर 2024 तक लागू रहेगा।