साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 6 मई: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2025 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 10.05.2025 को श्री उतल कसाना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एसएएस नगर के नेतृत्व में जिला एसएएस नगर की सभी अदालतों में आयोजित की जाएगी, जिसमें राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस मामले, बैंक वसूली मामले, वैवाहिक विवाद, एमएसीटी मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली एवं पानी के बिल, राजस्व विभाग से संबंधित तथा सभी प्रकार के सिविल मामलों पर विचार किया जाएगा।
इस संबंध में जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, एसएएस नगर की सचिव सुरभि पराशर ने केंद्र व पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों जैसे टेलीफोन विभाग, बैंक, बीमा कंपनियां, बिजली विभाग, जल आपूर्ति एवं सेनिटेशन विभाग आदि के अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठकें कीं और अधिकारियों को विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों को 10.05.2025 को आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाने के लिए प्रेरित किया।
इसके अलावा, वह जिले के विभिन्न गांवों के सरपंचों के साथ ब्लॉक स्तर पर बैठकें कर रही हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस लोक अदालत का लाभ उठा सकें। उन्होंने यह भी बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे मामले जो अभी तक किसी भी अदालत में दायर नहीं किए गए हैं और उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, उन्हें लोक अदालत में दायर किया जा सकता है।
जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की सचिव ने लोक अदालतों के लाभों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक बार लोक अदालत में फैसला होने के बाद मामलों में लगी कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है, इन मामलों के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा
