होशियारपुर: श्रम आयुक्त कार्यालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए पहली बार 13 मई से फास्ट ट्रैक कोर्ट का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए सहायक श्रम आयुक्त होशियारपुर जशनदीप सिंह कंग ने बताया कि यह अदालत हर मंगलवार को दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी और सामान्य अदालती समय के समानांतर काम करेगी।
उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय ने ऐसे मामलों की पहचान की है जो 2 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं और इन मामलों को अब फास्ट-ट्रैक मोड में निपटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत 12 ऐसे मामलों की पहचान की गई है, जो दो वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं।
इसके बाद, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत दो वर्ष से अधिक समय से लंबित आवेदनों का भी इसी प्रकार निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुनवाई साप्ताहिक आधार पर होगी और कार्यवाही समयबद्ध होगी। यह कदम श्रमिकों के कल्याण और त्वरित न्याय प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।