साहिबजादा अजीत सिंह नगर 18, दिसंबर: पंजाब राज्य नगर निगम चुनाव - आम और उपचुनाव 21 दिसंबर 2024 को होने वाले हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, चुनाव प्रक्रिया को सही ढंग से संचालित करने और लोगों के हित में शांति बनाए रखने के लिए, जिला सीमा के अंदर किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, हथियार, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ और धारदार हथियार जैसे टाकुआ, भाला, त्रिशूल आदि ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर श्रीमती आशिका जैन, आईएएस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17.12.2024 से 22.12.2024 तक जनपद के ग्रामों की सीमा में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ तथा धारदार हथियार जैसे टकुआ, भाला, त्रिशूल आदि लेकर चलने पर प्रतिबन्ध लगाया है।
कोई भी व्यक्ति उपरोक्त तिथियों में इसका उल्लंघन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि परिस्थिति की नजाकत को देखते हुए आम जनता के नाम एकपक्षीय आदेश पारित किया जाता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
नगर निगम चुनाव के मद्देनजर: जिला सीमा के अंदर किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, हथियार, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ और धारदार हथियार जैसे टाकुआ, भाला, त्रिशूल आदि ले जाने पर प्रतिबंध
