चंडीगढ़, 27 अक्टूबर:- हरियाणा सरकार ने राज्य के कृषि और बागवानी क्षेत्रों से जुड़े किसानों तथा कारोबारियों के हित में एक और महत्वपूर्ण और अनूठी पहल की है। राज्य सरकार ने अब मधुमक्खी पालन को ‘मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना’ के दायरे में शामिल कर लिया है। इससे इस व्यवसाय से जुड़े मधुमक्खी पालकों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा और राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि सरकार की इस नीति से मधुमक्खी पालन करने वाले उद्यमियों और किसानों की प्राकृतिक आपदाओं तथा अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होने वाले नुकसान की चिंता काफी हद तक कम हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बाढ़ के दौरान मधुमक्खियों के बक्सों और कॉलोनियों के पानी में डूबने, आग लगने से उनके नष्ट होने तथा परिवहन के दौरान दुर्घटनाओं के कारण होने वाले नुकसान को कवर किया जाएगा। हालांकि, दुर्घटना हरियाणा राज्य के भीतर हुई होनी चाहिए और इस संबंध में आधिकारिक एफआईआर या डीडीआर दर्ज करवाई गई हो।

इसके अतिरिक्त, मधुमक्खियों में किसी प्रकार की महामारी के कारण होने वाले नुकसान पर भी मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।

योजना की रूपरेखा और पात्रता स्पष्ट करते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि बीमा का लाभ लेने के लिए प्रत्येक मधुमक्खी पालक के लिए अधिकतम 250 मधुमक्खी कॉलोनियों और बक्सों की सीमा निर्धारित की गई है। इसके साथ ही ‘भावांतर भरपाई योजना–शहद’ के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और प्रत्येक बक्से पर भावांतर भरपाई योजना का यूनिट नंबर अंकित करना भी जरूरी होगा।

बीमा प्रीमियम और मिलने वाली सहायता राशि के बारे में श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि इसके लिए मामूली शुल्क निर्धारित किया गया है। प्रति कॉलोनी 50 रुपये और प्रति बक्सा 50 रुपये बीमा प्रीमियम देना होगा। इसके बदले किसानों को प्रति कॉलोनी 1,250 रुपये और प्रति बक्सा 1,250 रुपये का बीमा कवर मिलेगा। अधिकतम बीमा राशि प्रति कॉलोनी 3,12,500 रुपये और प्रति बक्सा 3,12,500 रुपये तक हो सकती है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने मधुमक्खी पालकों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। विस्तृत जानकारी के लिए वे अपने जिले के जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या बागवानी विभाग, हरियाणा के टोल-फ्री नंबर 1800-180-2021 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।