एस.ए.एस. नगर, 25 सितंबर:- पंजाब सचिवालय सर्विसेज (रिटायर्ड ऑफिसर्स) एसोसिएशन के प्रधान श्याम लाल शर्मा ने मांग की है कि पंजाब सरकार द्वारा बीते दिनों पंजाब के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8 प्रतिशत बढ़ा हुआ डी.ए. देने संबंधी जारी किए गए पत्र की त्रुटियों को दूर किया जाए।
यहाँ जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने अपने पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को दिनांक 1 सितंबर 2026 से आठ प्रतिशत बढ़ा हुआ डी.ए. देने संबंधी पत्र जारी किया है, जो कि अक्टूबर में मिलने वाली पेंशन/वेतन के साथ प्राप्त होगा।
उन्होंने कहा कि डी.ए. संबंधी बीते दिन जारी किए गए पत्र में यह त्रुटि है कि सरकार को यह लिखना चाहिए था कि दिनांक 1 जुलाई 2023 से 4 प्रतिशत और दिनांक 1 जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत, कुल 8 प्रतिशत डी.ए. देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही, पहले जारी किए गए पत्रों की तरह यह भी लिखा जाना बनता है कि 1 जुलाई 2023 और 1 जनवरी 2024 से बनने वाले बकाए संबंधी फैसला बाद में किया जाएगा।
उन्होंने मांग की कि इस त्रुटि को दूर किया जाए और भारत सरकार से डी.ए. को डी-लिंक (अलग) करने की कोशिश न की जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा डी.ए. संबंधी डिवीजन बेंच के दिए गए फैसले के अनुसार 18 प्रतिशत डी.ए. और बनने वाले सभी बकाए 6 प्रतिशत ब्याज सहित दिए जाएं। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक में पेंशनभोगियों की पेंशन 2.59 फॉर्मूले के अनुसार संशोधित करने संबंधी फैसला किया जाए और कर्मचारियों की मांगों संबंधी बैठक में हुई विचार-चर्चा के अनुसार बाकी मांगें भी मानी जाएं।
