साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 14 फरवरी: जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर की सीमा में स्थित नगर परिषदों, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जब अपने घर में किराएदार/नौकर/पेइंग गेस्ट रखता है, तो वह एक सप्ताह के भीतर उसका पूरा ब्यौरा नजदीकी पुलिस थाने को देना सुनिश्चित करेगा। यह आदेश उन लोगों पर भी लागू होगा, जिन्होंने अभी तक पहले से रखे गए किराएदारों, नौकरों और पेइंग गेस्ट का ब्यौरा पुलिस को नहीं दिया है।
इन निषेधाज्ञा आदेशों में कहा गया है कि जिले में अन्य राज्यों व बाहरी जिलों से बहुत से लोग नौकरी/काम आदि के लिए आते हैं। इसके अलावा, अन्य शिक्षण संस्थाओं/संगठनों में अध्ययन के लिए अन्य राज्यों से आए छात्र/शिक्षार्थी, पेइंग गेस्ट के रूप में विभिन्न व्यवसायों/व्यवसायों से जुड़े लोग तथा कॉल सेंटरों में सेवाएं देने वाले कर्मचारी भी किराये पर रह रहे हैं।
इनमें से बहुत से लोग नशाखोरी, असामाजिक व आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं तथा किराये के परिसरों व सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग मचाते हैं। मकान मालिकों द्वारा इन किरायेदारों की सूचना पुलिस में दर्ज नहीं करवाई जाती, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर बना रहता है। ये आदेश 11 फरवरी, 2025 से 10 अप्रैल, 2025 तक लागू रहेंगे।
किराएदारों, नौकरों और पेइंग गेस्ट का पूरा ब्यौरा नजदीकी पुलिस थाने को देना होगा
