पटियाला, 6 फरवरी- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ईशा सिंगल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजपुरा चुंगी से पुराना बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड से फुआरा चौक (माल रोड), फुआरा चौक लोअर मॉल से महिंद्रा कॉलेज और महिंद्रा कॉलेज से सनौरी स्टेशन तक के क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। 
5 अप्रैल तक लागू रहने वाले इन आदेशों में कहा गया है कि पटियाला जिले के शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही काफी बढ़ गई है, दिन के समय शहर में इन वाहनों के आने से आम यातायात की आवाजाही में काफी व्यवधान पैदा हो रहा है, जिससे लंबे समय तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। 
इन ट्रैफिक जाम के कारण न केवल आम जनता का काम प्रभावित होता है, बल्कि बीमार/बुजुर्ग/मरीजों/एम्बुलेंस/स्कूली बच्चों को समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी बाधा उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा रहता है। इसलिए यह प्रतिबंध लगाया गया है।