होशियारपुर- ज़िला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज़िले में विभिन्न निषेधाज्ञाएँ जारी की हैं।
इन आदेशों के अनुसार, पोल्ट्री फार्म/चावल शैलर/भट्ठा और अन्य लघु उद्योगों के मालिकों के साथ-साथ अन्य नौकर रखने वालों के नाम, उनके अधीन काम करने वाले व्यक्तियों के नाम, पूरा पता, तीन तस्वीरें (दाएँ, बाएँ और सामने से) और उनके सभी रिश्तेदारों के पते दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। मालिक अपने रजिस्टर में नौकर के फिंगरप्रिंट भी रखें और इस पूरे रिकॉर्ड को तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी में दर्ज कराएँ। 
इसके साथ ही, मकान/दुकान मालिकों, मकान/दुकानों में रहने वाले व्यक्तियों, मकान/दुकानों के प्रभारी व्यक्तियों को भी आदेश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र के पुलिस थाने या पुलिस चौकी में किसी भी मकान/दुकान को जो उन्होंने किराए पर लिया है या भविष्य में किराए पर लेंगे, उसमें रहने वाले व्यक्ति का नाम व पूरा पता तुरंत दर्ज करवाएं।
जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के अंतर्गत सूचीबद्ध क्षेत्र से हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों के अनुसार, यदि विशेष परिस्थितियों में उक्त पेड़ों को काटना आवश्यक हो, तो उन्हें वन विभाग की अनुमति से ही काटा जाए। इस प्रयोजन के लिए, वन विभाग द्वारा वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम-1900 की धारा 4 और 5 के अंतर्गत बंद क्षेत्रों में परमिट देने के लिए अपनाई जाती है। यदि सूचीबद्ध क्षेत्र के अलावा होशियारपुर जिले में किसी भी स्थान पर हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों को काटना आवश्यक हो, तो इसकी स्वीकृति उपायुक्त, होशियारपुर के कार्यालय से ली जाए।
इसके अलावा, ज़िला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किए हैं कि किसी भी व्यक्ति/सामाजिक या धार्मिक संगठन द्वारा सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थलों, शादी-पार्टियों या अन्य समारोहों में किसी भी समुदाय के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ऐसा करने पर संबंधित/उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एक अन्य आदेश जारी करते हुए, ज़िला मजिस्ट्रेट ने ज़िले की सीमा के भीतर दरिया ब्यास के किनारे बनी बड़ी व छोटी नहरों, चौ डैम और धुस्सी डैम में किसी भी व्यक्ति द्वारा मवेशियों को पानी पिलाने या नहलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसी प्रकार, किसी भी व्यक्ति द्वारा सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम मवेशी चराने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
इसी प्रकार, ज़िला मजिस्ट्रेट ने 18-गोला-बारूद डिपो, ऊंची बस्सी, तहसील दसूहा, ज़िला होशियारपुर की बाहरी सीमा के एक हज़ार गज (914 मीटर) के दायरे में फसल अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उपरोक्त सभी आदेश 7 नवंबर, 2025 तक लागू रहेंगे।