होशियारपुर- जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न निषेधाज्ञाएं जारी की हैं।
इन आदेशों के अनुसार जिले की सीमा में अवैध हुक्का बार चलाने पर रोक रहेगी, क्योंकि ऐसे हुक्का बार में मानव शरीर के लिए हानिकारक तम्बाकू, सिगरेट और रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक साबित होता है और समाज पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
जिले में पोल्ट्री फार्म/चावल की भूसी/भट्ठा व अन्य लघु उद्योगों के मालिकों को आदेश जारी किए गए हैं कि वे अपने घरों में एक रजिस्टर रखें जिसमें कर्मचारियों के नाम, पूरा पता, तीन फोटो (दाएं, बाएं व सामने से) तथा उनके परिजनों के पते लिखें। 
मालिक अपने रजिस्टर में श्रमिकों के फिंगरप्रिंट रखें तथा इस पूरे रिकॉर्ड को क्षेत्र के संबंधित थाने या पुलिस चौकी में तुरंत दर्ज करवाएं। इसके साथ ही मकान/दुकान के मालिक, मकान/दुकान में रहने वाले व्यक्ति, मकान/दुकान के प्रभारी व्यक्ति