साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 30 सितंबर:- जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर श्रीमती कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अधीन प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महाराजा यादविंद्रा क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर और इसके आस-पास के एरिया को नो-ड्रोन और नो फ्लाई जोन घोषित करते हुए, 3 अक्टूबर 2026 को किसी भी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़ाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई है।

यह आदेश महाराजा यादविंद्रा क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में 3 अक्टूबर 2026 को होने वाले क्रिकेट मैच के मद्देनजर लागू रहेंगे।